आपका हक़
गाँव में ही 125 दिन का काम — क़ानून से आपका हक़
- 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह VB-G RAM G अधिनियम, 2025 लागू है।
- काम के दिन 100 से बढ़कर 125 हो गए हैं।
- मज़दूरी ₹300 रोज़ — उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में।
- लिखकर काम माँगने के 15 दिन में काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ता का हक़।
- मज़दूरी में देरी पर 16वें दिन से 0.05% प्रति दिन हर्जाना।
काम अपने-आप नहीं मिलता। क़ानून सरकार पर ज़िम्मेदारी तभी डालता है जब आप लिखकर काम माँगें, और आवेदन की पावती लें। इस पन्ने पर वही आवेदन भरकर बनाया जा सकता है।